पटना। यूआईडीएआई ने भारतीय नागरिकों से नौ नवंबर को अधिसूचित आधार पंजीकरण अधिनियम के 10वें संशोधन के अनुसार 10 साल पहले जारी आधार को अपडेट कराने का आग्रह किया है। इस सूचना के बाद लोगों में कई तरह की भ्रांतियां उत्पन्न हो गई है। आइये जानते हैं कि अगर आपका आधार 10 साल पुराना है फिर भी आपको इसे अपडेट कराने की जरूरत है या नहीं। बता दें कि 1100 से अधिक सरकारी योजनाओं में आधार आधारित पहचान का उपयोग किया जा रहा है। इनमें 319 केंद्र सरकार की योजनाएं हैं।
पता लगाएं कब बना है आधार
– अगर आपके पास ग्लोसी कागज वाला आधार है तो सबसे ऊपर जहां एनरोलमेंट नंबर लिखा होता है, उसके नीचे दिए गए नाम और पते के बायीं ओर DD/MM/YYYY फॉर्मेट में आधार जारी होने की तिथि लिखी मिलेगी
– अगर आपके पास पीवीसी कार्ड है (एटीएम की तरह) तो कार्ड पर दिए गए फोटो के बायीं ओर इश्यू डेट : DD/MM/YYYY फॉर्मेट में मिलेगा
यह जानना जरूरी
– अब अगर आपका आधार 10 वर्ष पहले बना है और अगर इस अवधि में आपने इसे कभी अपडेट कराया है तो आपको इसे अपडेट कराने की कोई जरूरत नहीं है
– अगर 10 वर्षों के दौरान आपने अपने आधार में कभी भी कुछ अपडेट नहीं कराया है तो बेहतर सेवा के लिए इसे अपडेट करा लें
– अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो यूआईडीएआई की ओर से 10 वर्ष पुराने आधार (जिन्हें जरूरी है) को अपडेट कराने के लिए मैसेज आएगा, अगर आपका मोबाइल आधार से लिंक है तो मैसेज आने का इंतजार कर सकते हैं
– myaadhaar.uidai.gov.in/ पर आधार नंबर और ओटीपी से लॉगिन करके अपडेट हिस्ट्री भी देख सकते हैं
दो तरीके से करा सकते हैं अपडेट
– अपने नजदीकी आधार केंद्र या सीएससी पर जाएं, यहां निर्धारित 50 रुपये शुल्क देकर इसे अपडेट करा सकते हैं
– अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो myaadhaar.uidai.gov.in/ पर ओटीपी से लॉगिन करें, डॉक्यूमेंट अपडेट का विकल्प चुनें, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी (25 तरह के दस्तोवज) और प्रूफ ऑफ एड्रेस (29 तरह के दस्तावेज) चुनें और अपलोड करें (फाइल अधिकतम 2 एमबी), इस बात का ध्यान रखें कि आपके आधार में पहले से जो पता है वही अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज में भी होना चाहिए
-यह चरण पूरा करने के बाद पहले 25 रुपये शुल्क का भुगतान करना पड़ता था, अब यह सुविधा 15 जून तक नि:शुल्क कर दी गई है, इसके बाद रसीद डाउनलोड करें और सत्यापन का इंतजार करें