होल्डिंग टैक्स 15 जनवरी तक जमा नहीं किया तो संपत्ति जब्त करेगा नगर निगम…पढ़िए और क्या होगी कार्रवाई

पटना। नगर निगम लंबे समय से होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने वालों पर कार्रवाई करेगा। उनकी संपत्ति जब्त होगी। निगम ने 650 बड़े बकायदरों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। हाल में ही बकायेदारों की सूची बनाकर उन्हें नोटिस भी दिया गया था लेकिन इसका असर नहीं होता देख निगम प्रशासन इन बकायदारों पर कार्रवाई के मूड में है। राहत की बात यह है कि बकायेदारों को एक आखिरी मौका दिया जा रहा है। इसकी अंतिम तिथि 15 जनवरी तय की गई है। अगर अगले आठ दिनों में होल्डिंग टैक्स जमा हुआ तो घरों पर कुर्की जब्ती का नोटिस चस्पा होगा और संपत्ति जब्त की जाएगी।

10 करोड़ से ज्यादा है बकाया
निगम क्षेत्र में रहने वाले इन बड़े बकायदारों पर 10 करोड़ से अधिक की राशि बाकी है। पटना नगर निगम द्वारा इन सभी बकायेदारों से संपत्ति कर वसूली के प्रयास जारी हैं। नोटिस देने के बावजूद बकायदार भुगतान नहीं कर रहे हैं। सभी अंचल के पदाधिकारियों को इनकी सूची भी दे दी गई है। नोटिस में पटना नगर निगम द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि इन बकायेदारों द्वारा 15 जनवरी तक भुगतान नहीं किया गया तो निगम इनकी संपत्ति की कुर्की जब्ती शुरू कर देगी।

टोल फ्री नंबर 155304 पर ले सकते हैं जानकारी
बता दें कि पटना नगर निगम में पूर्व में कार्यरत एजेंसी स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुबंध समाप्त हो गया है। अत: नागरिक किसी भी स्पैरो के कर संग्राहक को किसी भी कर या शुल्क का भुगतान नहीं करें। यदि संपत्ति कर के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत है तो पटना नगर निगम के टोल फ्री नंबर 155304 पर संपर्क कर सकते हैं।

ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं बकाया
पटना नगर निगम की ओर से संपत्ति कर वसूली की प्रकिया को सुविधाजनक बनाया गया है। नगर निगम द्वारा नागरिकों को अपने कर के भुगतान के लिए कई सुविधाएं दी जा रही हैं। नागरिक अपने कर का भुगतान पटना नगर की वेबसाइट या कर कार्यालय में कर सकते हैं। इसके साथ ही निगम ने हर अंचल में दो-दो काउंटर भी खोला है।

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Author: undekhilive

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