लहरिया कट या खतरनाक तरीके से वाहन चलाया तो सिर्फ जुर्माना ही नहीं, घोषित हो सकते हैं वाहन चलाने के अयोग्य
डीएल भी हो सकता है निलंबन/रद्द और कारावास की हो सकती है सजा
- लहरिया कट/ खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए परिवहन सचिव ने सभी डीएम, एसएसपी, एसपी को दिया निर्देश।
- ऐसे वाहन चालकों को चिन्हित कर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की होगी कार्रवाई।
- लहरिया कट और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर परिवहन व ट्रैफिक पुलिस की रहेगी विशेष नजर।
- पटना के गंगापथ पर औचक जांच कर लहरिया कट वाहन चलाने वालों पर की जाएगी कार्रवाई।
- परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि लहरिया कट ( खतरनाक तरीके से वाहन
चलाने) वाहन चलाने की वजह से आये दिन सड़क दुर्घनाएं होती हैं और उन दुर्घटनाओं के फलस्वरूप मौत होती है। - खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 184 के तहत 5000 तक जुर्माना या 6 माह से 12 माह का कारावास या दोनों का प्रावधान है।
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लहरिया कट वाहन चलाने (खतरनाक तरीके से वाहन चलाना) वालों पर अब और सख्ती बरती जायेगी। ऐसे वाहन चालकों से न सिर्फ जुर्माना वसूला जायेगा, बल्कि मोटरवाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत उनका ड्राइविंग लाईसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है।
परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि लगातार अभियान चलाकर लहरिया कट वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, एसपी को निर्देश दिया गया है। पटना के गंगापथ पर औचक जांच कर लहरिया कट और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
लहरिया कट वाहन चालकों पर कार्रवाई के लिए संबंधित पदाधिकारियों को उन वाहन चालकों की सूची तैयार करने को कहा गया है, जो आए दिन सड़कों पर लहरिया कट वाहन चलाते पाये जाते हैं। तेज रफ्तार एवं गलत तरीके से वाहन चलाने के कारण राज्य में हर दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। वर्ष 2021 में ओवर स्पीडिंग के कारण 4928 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी।
परिवहन सचिव ने लोगों से अपील की है कि जुर्माना और लाईसेंस रद्द होने तथा जेल जाने से बचने के लिए लहरिया कट वाहन न चलाएं। सड़क सुरक्षा नियमों को अपनाएं ताकि सड़क दुर्घटना की संभावना नहीं हो।
प्रायः ऐसा देखा गया है कि खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले अपनी रफ्तार की वजह से सड़क पर चलने वाले दूसरे आम लोगों की जान के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। वैसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी।
खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने पर मोटर वाहन अधिनियम,1988 की धारा 184 के तहत 5000 तक जुर्माना या 6 माह से 12 माह का कारावास या दोनों का प्रावधान है। पुनरावृत्ति होने पर 10000 या 2 वर्ष का कारावास या दोनों हो सकता है।